tag:blogger.com,1999:blog-73589966913392648012008-07-26T21:16:40.875+05:30अदालतलोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comBlogger606125tag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-19872235835607508632008-07-26T19:29:00.000+05:302008-07-26T19:30:02.460+05:30पत्नी की खरीदारी का कर्ज उतारने चोरी की, अदालत ने माफ कर दियाचोरी करने पर सज़ा देना, तो आपने बहुत सुना होगा लेकिन यहां एक ऐसे शख्स का किस्सा है, जिसने चोरी भी की और दोष साबित होने पर अदालत ने उसे माफ भी कर दिया। अगर इस व्यक्ति के तर्क आप भी सुनते, तो शायद अदालत की तरह आप भी उसकी गलती माफ करने की सोचते।<br /><br />इग्लैंड के एंथनी वॉल्श का कसूर यह था कि उसने 2 लाख 5 हजार पाउंड की चोरी की थी। पर जब उसने जज को बताया कि ऐसा उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के कर्ज को चुकाने के लिए किया था, तो जज ने उस पर रहम खाते हुए सज़ा माफ कर दी। एंथनी का कहना था कि उसकी पत्नी इतने ज्यादा कपड़े खरीद लेती है कि उसका कर्ज़ उतारने के लिए उसे चोरी का रास्ता पकड़ना पड़ा।<br /><br />मूल समाचार पढ़ने की इच्छा हो तो <a href="http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/2448982/Husband-who-stole-andpound200,000-to-fund-wife%27s-spending-sprees-spared-prison.html"><span>यहाँ</span></a> क्लिक करें.लोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-22112263857766514152008-07-26T13:59:00.000+05:302008-07-26T13:59:00.344+05:30मुंबई दंगे: सरपोतदार समेत तीन को जमानत<div>मुंबई की सत्र अदालत ने 1992 के दंगे मामले में शिवसेना के वरिष्ठ नेता मधुकर सरपोतदार और अन्य दो को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। जमानत याचिका पर शुक्रवार, <span>25</span> <span>जुलाई</span> को जिरह सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आरडी जाधव ने सरपोतदार, जयंतराव परब और अशोक शिंदे को जमानत पर रिहा कर दिया। पश्चिमी उपनगर के निर्मल नगर इलाके में 27 दिसंबर 1992 के दंगे के समय ये लोग लगभग पांच हजार लोगों की क्रुद्ध भीड का नेतृत्व कर रहे थे। इसी वर्ष नौ जुलाई को अदालत ने तीनों को दोषी ठहराया था। तीनों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। </div>लोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-28812375194510697292008-07-26T11:59:00.000+05:302008-07-26T11:59:00.361+05:30बीमार हैं तो क्या ... ? सजा मिलेगी, बराब्बर मिलेगीझारखंड में रांची स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत ने शुक्रवार, 25 जुलाई को चारा घोटाला से संबंधित एक मामले में झारखंड के परिवहन आयुक्त सजल चक्रवर्ती को 4 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 3 लाख 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बीके सहाय ने<span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">सजल</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">चक्रवर्ती</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">को</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">रांची</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">स्थित</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">राजेंद्र</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">आयुर्विज्ञान</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">संस्थान</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">से</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">बुलवा</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">कर</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">यह</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">सजा</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">सुनाई</span> है। <span style="font-weight: bold;">सजा</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">सुनाए</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">जाने</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">के</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">बाद</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">उन्हें</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">पुन</span><span style="font-weight: bold;">: </span><span style="font-weight: bold;">अस्पताल</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">पहुंचा</span> <span style="font-weight: bold;">दिया</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">गया।</span><span style="font-weight: bold;"> </span>चक्रवर्ती 14 जुलाई को सुनवाई के दौरान बेहोश हो गए थे तभी से अस्पताल में भर्ती हैं। इस मामले के 63 अन्य अभियुक्तों को सजा सुनाई जा चुकी है और चक्रवर्ती दोषी करार दिए गए 64वें और अंतिम अभियुक्त थे, जिन्हें <span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">बीमार</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">होने</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">के</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">कारण</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">सजा</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">की</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">तिथि</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">टल</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">रही</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">थी।</span><div class="hl_holder" id="hl_b_holder"></div>लोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-48410185243555226992008-07-26T09:59:00.001+05:302008-07-26T09:59:01.401+05:30संसद का नोट कांड मामला, अदालत में पहुंचाकेंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गंठबंधन सरकार के विश्वास मत हासिल करने के दौरान संसद में पेश किए गए एक करोड़ का मामला अब अदालत में चला गया है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और लखनऊ नगर निगम के पूर्व सभासद किशोरी लाल यादव ने इसे पार्टी महासचिव अमर सिंह को बदनाम करने की कोशिश मानते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत चार सांसदों के विरुद्ध अदालत में याचिका दाखिल की। <br /><br />विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत में यादव ने दाखिल याचिका में कहा है कि 22 जुलाई को संसद में एक करोड़ रुपये दिखाकर विपक्षियों ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अमर सिंह ने उनको दिए हैं। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी, सांसद अशोक अर्गल, महावीर सिंह भगौरा तथा भग्गन सिंह कुलस्ते ने यह कृत्य संसद में कर समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत परिवाद प्रस्तुत कर वादी ने अदालत से मांग की है कि विपक्षीगणों के विरुद्ध कार्यवाही कर उन्हें दंडित किया जाए। अदालत ने इस मामले में याची की अर्जी स्वीकार करते हुए वादी के बयान के लिए आठ अगस्त की तिथि नियत की है।लोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-48673609456412514812008-07-26T04:59:00.002+05:302008-07-26T05:24:50.803+05:30राज की सुप्रीमकोर्ट से गुहार<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp2.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIpnlFOOJGI/AAAAAAAAAvs/risZzdJk14I/s1600-h/Raj.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://bp2.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIpnlFOOJGI/AAAAAAAAAvs/risZzdJk14I/s200/Raj.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5227104204271527010" border="0" /></a><span>महाराष्ट्र</span> <span>नवनिर्माण</span> <span>सेना</span> <span>प्रमुख</span>, <span>राज</span> <span>ठाकरे</span> <span>ने</span> <span>उत्तर</span> <span>भारतीयों</span> <span>के</span> <span>खिलाफ</span> <span>उत्तेजक</span> <span>भाषण</span> <span>देने</span> <span>के</span> <span>मामले</span> <span>में</span> <span>झारखंड</span> <span>में</span> <a href="http://adaalat.blogspot.com/2008/06/blog-post_7271.html">जमशेदपुर की अदालत में चल रहे <span>मुकद्दमे</span></a> <span>के</span> <span>निपटारे</span> <span>के</span> <span>लिए</span> <span>सुप्रीमकोर्ट</span> <span>में</span> <span>गुहार</span> <span>लगाई</span> <span>है।</span> <span>राज</span> <span>ने</span> <span>अपनी</span> <span>याचिका</span> <span>में</span> <span>आरोप</span> <span>लगाया</span> <span>है</span> <span>कि</span> <span>उनके</span> <span>खिलाफ</span> <span>जिस</span> <span>आदमी</span> <span>ने</span> <span>याचिका</span> <span>दाखिल</span> <span>की</span> <span>है</span> <span>वह</span> <span>राष्ट्रीय</span> <span>जनता</span> <span>दल</span> <span>का</span> <span>प्रवक्ता</span> <span>है</span> <span>और</span> <span>यह</span> <span>कार्रवाई</span> <span>राजनीति</span> <span>से</span> <span>प्रेरित</span> <span>है</span> <span>और</span> <span>यह</span> <span>केवल</span> <span>सस्ता</span> <span>प्रचार</span> <span>पाने</span> <span>का</span> <span>तरीका</span> <span>है।</span><br /><div><br />जमशेदपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए ठाकरे को आईपीसी की धारा 153 ए, 153 बी और 504 के तहत समन जारी किए थे। इस पर राज ने इस आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने ठाकरे को राहत देते हुए 153 ए और 153 बी के आरोप तो हटा दिए, लेकिन धारा 504 नहीं हटाई। </div> <div>सुप्रीमकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में राज ने कहा कि वादी ने अपनी याचिका में उनके तथाकथित आग उगलने वाले भाषण की प्रति नहीं संलग्न की और उस पर भी अदालत ने शिकायत का संज्ञान ले लिया। राज ने दावा किया कि उनके खिलाफ की गई शिकायत पूरी तरह टीवी की रिपोर्ट पर आधारित है और इस मामले में टीवी समाचार चैनल को वादी नहीं बनाया है।</div>लोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-83643672525967649632008-07-25T13:59:00.005+05:302008-07-25T13:59:00.447+05:30पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या करने वाले को फांसी की सजा निश्चित<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp3.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIlJnavjTPI/AAAAAAAAAvk/4Ju3B4QiuRE/s1600-h/justice-gavel-scales.gif"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://bp3.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIlJnavjTPI/AAAAAAAAAvk/4Ju3B4QiuRE/s200/justice-gavel-scales.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5226789784082664690" border="0" /></a>पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या करने वाले की फांसी की सजा पर सुप्रीमकोर्ट में न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत व न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा की पीठ ने अभियुक्त बंटू की मौत की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि उसका अपराध, जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है। उसने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद बड़े ही क्रूर तरीके से उसकी हत्या कर दी ताकि उसका अपराध पकड़ा ना जाए और बच्ची की मौत एक दुर्घटना लगे।<br /><br />वर्ष 2003 में बंटू ने, देवी जागरण में गई बांसी खुर्द गांव की अपने ही पड़ोसी की बच्ची को दूर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। उसके बाद उसके संवेदी अंगों में लकड़ी घुसेड़ कर उसकी हत्या कर दी ताकि बच्ची की मौत दुर्घटना लगे। इसी दौरान बच्ची को ढूंढने निकले गांव वालों ने बंटू को हत्या करते समय रंगे हाथ पकड़ा था। निचली अदालत ने इस मामले में बंटू को फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने भी फांसी को सही ठहराया था। बंटू ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए सुप्रीमकोर्ट में अपील की थी, लेकिन सुप्रीमकोर्ट ने भी सजा पर अपनी मुहर लगा दी है।लोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-83579786969483538832008-07-25T11:59:00.000+05:302008-07-25T11:59:01.021+05:30बिलासपुर हाईकोर्ट के सीनियर जज एल. सी. भादू सेवानिवृत्त<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp0.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIlHuiI_fuI/AAAAAAAAAvc/Z_85A2GJTEM/s1600-h/lcbhadoo.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://bp0.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIlHuiI_fuI/AAAAAAAAAvc/Z_85A2GJTEM/s200/lcbhadoo.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5226787707304247010" border="0" /></a>छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सीनियर जज <a href="http://cghighcourt.nic.in/whoswho/sitting.htm#Bhadoo"><span>जस्टिस</span> <span>एल</span>. <span>सी</span>. <span>भादू</span> </a>आज, 25 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे है। इस अवसर पर उनके सम्मान में हाईकोर्ट में ओवेशन रखा गया था। ओवेशन को संबोधित करते हुए जस्टिस भादू ने कहा कि अपने माता-पिता के आशीर्वाद से वे यहां तक पहुंच सके । जस्टिस एल. सी. भादू ने कहा कि मुझे यहां अपने साढे पांच साल के कार्यकाल में काम करने में कभी तकलीफ नहीं हुई । मैने सभी तरह के मामलों में निर्णय दिया है, लेकिन <span style="font-weight: bold;">सबसे ज्यादा संतुष्टि मुझे </span><span style="font-weight: bold;">क्रिमिनल</span><span style="font-weight: bold;"> मामलों में ही</span> मिली और मैनें यहां के गरीब, आदिवासी लोगों के मामले को प्राथमिकता के तौर पर निपटाया है।<br /><br />उन्होंने कहा कि यहां के लोग साधारण और सीधे हैं। यहां पर काम करने में जज, वकील व जनता सभी का भरपूर सहयोग मिलता रहा है। जस्टिस कुरंगा, जस्टिस पी। सी। नायक व जस्टिस फखरूद्दीन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके सहयोग से ही उन्हें यहां पर काम करने का मौका मिला है। मै जब यहां आया तो लोग 14 सालों से जेलो में बंद थे और उनके मामलो की सुनवाई नहीं हो पाई थी, इसलिए उन गरीब, आदिवासियों के मामलों को प्राथमिकता के तौर पर मैने निपटाया। जस्टिस भादू ने कहा कि यह गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट रूल मेरे अगुवाई में बना। उन्होंने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमेन के रूप मैने काफी काम किया है और 17 करोड़ मुआवजा पीड़ित लोगो को मिला है। अन्य जिलों में भी स्थाई लोक अदालत की स्थापना उनके कार्यकाल में ही हुई है। जस्टिस भादू अपने उदबोधन के दौरान भाव विभोर हो उठे और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ के साथ उन्होंने अपना उदबोधन समाप्त किया।<br /><br />इससे पूर्व हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजीव गुप्ता ने जस्टिस भादू के जीवन परिचय के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने यहां पर अपने साढ़े पांच साल से अधिक के कार्यकाल में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ओवेशन को महाधिवक्ता प्रशांत मिश्रा, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत तिवारी, छत्तीसगढ़ स्टेट बार कौंसिल के अध्यक्ष विवेक रंजन तिवारी व असिस्टेंट सालिसीटर जनरल शर्मिला सिंघवी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर हाईकोर्ट के जस्टिस सुनील सिन्हा, जस्टिस सतीश अगि्होत्री, जस्टिस धीरेन्द्र मिश्रा, जस्टिस दिलीप रावसाहेब देशमुख, जस्टिस टी. पी. शर्मा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज व्ही. के. श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल एच. एस. मरकाम हाईकोर्ट के अधिकारी व अधिवक्तागण उपस्थित थे।<br /><br />जस्टिस एल. सी. भादू का जन्म 25 जुलाई 1946 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में रोहिरनवेली ग्राम में एक कृषक परिवार में हुआ था। एलएलबी करने के बाद सिविल जज के रूप में उन्होंने अपने कैरियर की शुरूआत की। श्री भादू <span style="font-weight: bold;">राजस्थान हाईकोर्ट में सन 1986 से 1988 तक डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर</span> रहे। वे सन 1999 में सुप्रीम कोर्ट में ज्यूडीशयल रजिस्ट्रार और इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल के पद पर रहे। <span style="font-weight: bold;">हाईकोर्ट जज के रूप में उनकी प्रथम नियुक्ति </span><a href="http://supremecourtcaselaw.com/chattisgarhjudges.htm#bhadoo"><span style="font-weight: bold;">छत्तीसगढ़</span></a><span style="font-weight: bold;"><a href="http://supremecourtcaselaw.com/chattisgarhjudges.htm#bhadoo"> हाईकोर्ट में 20 जनवरी 2003 को</a> हुई और 25 जुलाई </span><span style="font-weight: bold;">2008</span><span style="font-weight: bold;"> को यहीं से सेवानिवृत्त भी हो रहे है। </span><br /><span style="font-size:85%;"><span style="font-style: italic;">(</span><span style="font-style: italic;">समाचारांश</span><span style="font-style: italic;">, </span><span style="font-style: italic;">देशबंधु</span><span style="font-style: italic;"> </span><span style="font-style: italic;">के</span><span style="font-style: italic;"> </span><span style="font-style: italic;">सौजन्य</span><span style="font-style: italic;"> </span><span style="font-style: italic;">से</span><span style="font-style: italic;">)</span></span>लोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-29867657562479867472008-07-25T09:59:00.000+05:302008-07-25T09:59:00.658+05:30बाल यौन शोषण पर, सरकार की याचिका खारिज<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp0.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIinqV5FBqI/AAAAAAAAAvU/me_94gIdNzY/s1600-h/Child_abuse.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://bp0.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIinqV5FBqI/AAAAAAAAAvU/me_94gIdNzY/s200/Child_abuse.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5226611713436354210" border="0" /></a>बंबई हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर की गई उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें बाल यौनाचार मामले में दो ब्रिटिश और एक भारतीय नागरिक को बरी करने के आदेश पर स्थगन की अपील की गई थी। जस्टिस बिलाल नाजकी और एसए बोबदे की खंडपीठ ने <span style="font-weight: bold;">अभियोजन द्वारा मामले में आधारभूत कानूनी बिंदु को स्पष्ट किए जाने में विफल रहने के बाद अपील को खारिज </span>कर दिया। दोनों ब्रिटिश नागरिक, डंकन ग्राट और एलेन वाटर्स बच्चों के लिए आश्रयस्थल चलाते थे। अदालत ने 23 जुलाई को उन्हें सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया था। दोनों पर बच्चों के साथ यौनाचार का आरोप था।<br /><br />इन दोनों को कथित रूप से मदद करने वाले भारतीय विलियम डिसूजा को भी मामले में रिहा कर दिया गया। इससे पहले मार्च 2006 में एक सत्र अदालत ने तीनों को दोषी ठहराया था। दोनों ब्रिटिश नागरिकों को छह साल की कठोर सजा तथा डिसूजा को तीन साल की कैद दी गई थी। उन्होंने बंबई हाईकोर्ट में रिहाई के लिए अपील की थी। वहीं राज्य सरकार ने सजा को बढ़ाने की अपील की थी जो खारिज हो गई। गैर सरकारी संगठन चाइल्डलाइन के वकील युग मोहित चौधरी ने कहा कि ग्रांट और वाटर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने वाले गैर सरकारी संगठन ने फैसले पर स्थगन की अपील की थी। ग्रांट और वाटर्स दोनों ही ब्रिटिश रायल नौसेना में जवान थे और सत्र अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और 373 के अंतर्गत दोषी ठहराया था। सत्र अदालत ने दोनों को 20 हजार पाउंड प्रति के हिसाब से जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया था। दक्षिण मुंबई के कोलाबा में इस आश्रय स्थल को ग्रांट ने इलाके में सड़क पर घूमने वाले गरीब बच्चों के लिए स्थापित किया था। ग्रांट और वाटर्स पर आरोप था कि उन्होंने अनेक विदेशी नागरिकों को आश्रयस्थलों में जाने की और बच्चों के साथ यौन दु‌र्व्यवहार की मंजूरी दी थी।लोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-90203007475503968982008-07-25T05:59:00.000+05:302008-07-25T05:59:00.178+05:30मंजूर हुआ, सशस्त्र सेना ट्रिब्यूनल का प्रस्तावप्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में, देश की तीनों रक्षा सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करते हुए 24 जुलाई को सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण के गठन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण के लिए 31 पदों का सृजन किया जाएगा। इनमें से एक अध्यक्ष पद होगा और 29 सदस्य होंगे। प्रधान पीठ नई दिल्ली में होगी जबकि आठ क्षेत्रीय पीठें होंगी। एक पद प्रधान रजिस्ट्रार का होगा। इन पदों के सृजन से सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण को स्वतंत्र फोरम के रूप में कामकाज करने में सहूलियत होगी।लोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-86063813397506495602008-07-25T03:59:00.000+05:302008-07-25T03:59:00.736+05:30केंद्र द्वारा अब, रामसेतु को बचाने का विकल्प तलाशा जाएगा<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp0.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIieX0VDhRI/AAAAAAAAAvM/hCekkQhqXMs/s1600-h/Adams_bridge_map.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://bp0.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIieX0VDhRI/AAAAAAAAAvM/hCekkQhqXMs/s200/Adams_bridge_map.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5226601499584595218" border="0" /></a>कुछ धर्मग्रंथों के सहारे रामसेतु के अस्तित्व को ही नकारने के बाद २४ जुलाई को अपना रूख पूर्णतया बदलते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह रामसेतु को बचाने के लिए वैकल्पिक रास्ता तलाशने के कोर्ट के सुझाव पर गौर कर रही है। केंद्र सरकार के वकील एफ. एस. नरीमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने २३ जुलाई को, <a href="http://adaalat.blogspot.com/2008/07/blog-post_3005.html">सरकार को सुझाव</a> दिया था कि रामसेतु मुद्दे पर कुछ बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए ताकि करोड़ों लोगों की आस्था की रक्षा की जा सके भले ही इसके लिए समुद्री पर्यावरण को थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे भी इस तरह की परिस्थतियों में पर्यावरण में कुछ फेरबदल की गुंजाइश रहती है।<br /><br />चीफ जस्टिस के. जी. बालाकृष्णन, जस्टिस आर. वी. रवीन्द्रन और जस्टिस जे. एम. पांचाल की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर गठित 19 विशेषज्ञ समितियों में से 18 ने वैकल्पिक रास्ता तलाशने का सुझाव दिया जबकि सिर्फ एक ने ही करीब 25 हजार करोड़ रूपये की सेतुसमुद्रम परियोजना को पूरा करने के लिए रामसेतु को नष्ट करने की बात कही थी।लोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-57104865933060744292008-07-25T01:59:00.000+05:302008-07-25T01:59:01.074+05:30वॉकआउट कोर्ट से भी होता है!युद्ध अपराध न्यायाधिकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से ओसामा बिन लादेन के पूर्व ड्राइवर से पूछताछ का वीडियो प्रस्तुत करने से पहले ही ड्राइवर ने अदालत से वॉकआउट कर दिया। उसके एक वकील ने ग्वांतानामो बे स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे में चल रहे आतंकवाद संबंधी मुकदमे की सुनवाई कर रहे पीठासीन सैन्य अधिकारी से कहा 'सलीम हमदान वीडियो को नहीं देखना चाहता।' इसके बाद इस आरोपी को दो सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जज कीथ अलार्ड ने कहा कि 2001 में हमदान से की गई पहली पूछताछ का वीडियो कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है।<br /><br />अलार्ड ने कहा 'हम वीडियो देखेंगे, क्योंकि यह इस घटना के संबंध में एक प्रमाण है।' हमदान ने जज को बताया कि वह नहीं चाहता था कि जब वह कक्ष के बाहर था तो उसके वकील उसके हवाले से बोलें। हमदान ने कहा 'जब मैं यहां मौजूद हूं तो बचाव वकील बोल सकते हैं और जब मैं यहां नहीं हूं तो वे नहीं बोल सकते।' इस वीडियो में हल्की दाढ़ी के साथ हमदान को नवंबर 2001 में, अफगानिस्तान में पकड़े जाने के दो दिन बाद दिखाया गया है। इस वीडियो में हाथ बंधे हमदान को फर्श पर घुटने के बल बैठे दिखाया गया है। हमदान जिस कार को चला रहा था उसमें 'सतह से हवा में मार करने वाले दो प्रक्षेपास्त्रों सहित अन्य वस्तुओं के संबंध में सवालों का जवाब देते हुए उसे इस वीडियो में दिखाया गया है।<br /><br /><span style="font-weight: bold;">अदालत से बाहर जाने के एक घंटे बाद हमदान दोबारा अपने वकीलों के बीच आकर बैठ गया, उस समय अदालत में दूसरा वीडियो दिखाया जा रहा था।</span> कार्यवाही फिर से शुरू होने के पहले संदिग्ध आरोपी ने अदालत के सामने यह कहते हुए माफी मांगी कि उसके और वकीलों के बीच गलतफहमी हो गई थी। हमदान ने कहा 'मैं अपने किए के लिए माफी चाहता हूं।'लोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-15605933947428468682008-07-24T21:59:00.000+05:302008-07-24T21:59:00.284+05:30हाईकोर्ट द्वारा निर्दोष मकान मालिकों को मकान दिए जाने का निर्देशदिल्ली हाईकोर्ट ने आवास घोटाले में 58 सहकारी आवासीय सोसाइटियों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो से हरी झंडी मिलने के बाद सहकारी समिति पंजीयक को निर्देश दिया है कि वह निर्दोष मकान आवंटन का काम आगे बढ़ाए। 2005 में सामने आए इस हाउसिंग घोटाले में सौ से अधिक सोसाइटियां सीबीआई की पकड में आई थीं। इनमें से अधिकतर सोसाइटियां द्वारका इलाके की थी। इस घोटाले में हाउसिंग सोसाइटियों को मिली जमीन ऐसे लोगो को ऊंचे दामों पर बेच देने की बात सामने आई थी, जो उक्त सोसाइटियों के सदस्य नहीं थे। उस समय के सहकारी समिति पंजीयक और अन्य सदस्यों पर कागजात में फेरबदल करने और फ्लैटों को ज्यादा दामों पर गैर सदस्यों को देने के आरोप लगे थे।<br /><br />हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि ऐसी सोसाइटियों को क्लीन चिट दी जाए, जो इस घोटले में शामिल नहीं हैं और उनके सदस्यों को मकान देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इन सदस्यों ने न्यायालय से कहा था कि सोसाइटियों के घपले में वे शामिल नहीं हैं। लिहाजा उनको मकान दिलवाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो, क्योंकि उन्होंने मकान लेने के लिए ऋण लिए हैं और उसकी भारी किस्त चुका रहे हैं।लोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-6966860362375731922008-07-24T15:59:00.000+05:302008-07-24T15:59:00.306+05:30पति ने पहचानने से इनकार किया: महिला ने न्यायालय भवन की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp1.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIgtQI-DtsI/AAAAAAAAAvE/MFw4mFJgH8k/s1600-h/The+Jump.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://bp1.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIgtQI-DtsI/AAAAAAAAAvE/MFw4mFJgH8k/s200/The+Jump.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5226477122872391362" border="0" /></a>पति-पत्‍‌नी के बीच कोर्ट में मामला चल रहा था, इस कारण पति भी न्यायालय आया था। न्यायालय में पति ने उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया तो महिला ने जान देने की नीयत से जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय भवन के तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। २३ जुलाई दोपहर बाद हुई इस घटना से न्यायालय में अफरातफरी मच गयी। महिला को तत्काल इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर उसे टीएमएच रेफर कर दिया गया। महिला का नाम बेबी सरोज बताया जाता हैं।<br /><br />जागरण में आयी ख़बर में बताया गया है कि दोनों का प्रेम विवाह, वर्ष 2007 के सितंबर माह में घर से फरार होकर रायपुर में हुया था। पहले दोनों के घर वालों ने विरोध किया लेकिन पंचायती के बाद विवाह को मान लिया। विवाह के कुछ दिन बाद सरोज को लेकर उसका पति अर्जुन प्रसाद दुर्ग चला गया। बाद में वह सरोज को दुर्ग में ही छोड़ फरार हो गया। इसकी सूचना सरोज ने फोन पर अपने घर वालों को दी थी। तब घर वाले उसे दुर्ग से सोनारी ले आए। अर्जुन के परिवार वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। सरोज ने थाने में शिकायत दर्ज करायी, पर कार्रवाई नहीं होने पर उसने फरवरी माह में परिवार न्यायालय में केस कर दिया।<br /><br />यह मामला परिवार न्यायालय में चल रहा है। बुधवार को न्यायालय में इसकी सुनवाई होनी थी। पति-पत्‍‌नी दोनों न्यायालय पहुंचे हुए थे। वहां न्यायाधीश ने दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद अर्जुन से सरोज को साथ ले जाने को कहा। इस पर उसने सरोज को पहचानने से ही इनकार कर दिया। इससे सरोज इतनी दुखी हुई कि उसने अपनी जान दे देने का फैसला कर लिया। वह न्यायालय कक्ष से निकल न्याय नहीं मिलने की बात कहते हुए तीसरी मंजिल से सीधे नीचे छलांग लगा दी। इधर जिसने भी उसे कूदते देखा वह दौड़ा, लेकिन तब तक वह नीचे गिर चुकी थी।लोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-22348877377706594152008-07-24T11:59:00.000+05:302008-07-24T11:59:00.853+05:30अपनी लापरवाही से मौत, तो भी मृतक की पत्नी समूह बीमा की हकदारराजस्थान हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति की मौत अपनी लापरवाही के कारण होती है तो उस स्थिति में भी मृतक की पत्नी समूह बीमा की हकदार होगी। न्यायाधीश आर।सी। गांधी ने यह आदेश याचिकाकर्ता सदाकंवर की याचिका पर दिया, जिसका पति सरकारी नौकरी में था और उसकी मृत्यु बिजली के करंट से हुई थी। पति की मौत के बाद सदाकंवर ने कर्मचारी राज्य बीमा भविष्य निधि में दुर्घटना के आधार पर दावा किया, पर उसके दावे को खारिज कर दिया गया। इस आदेश को सदाकंवर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान <span style="font-weight: bold;">सरकार की ओर से कहा गया कि सदाकंवर का पति दुर्घटना के लिए स्वयं ही जिम्मेदार था। </span><br /><br />जागरण के अनुसार, पीठ ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद राज्य सरकार के एक सरकारी कर्मचारी की विधवा को समूह बीमा राशि का लाभ नहीं देने को विधिक माने से इंकार किया और राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह सदाकंवर को 9 प्रतिशत ब्याज सहित समूह बीमा योजना के दावे की राशि का भुगतान करे।लोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-35886146312691646422008-07-24T08:08:00.000+05:302008-07-24T08:08:14.865+05:30बच्चे की कस्टडी मांगी तो, हाई कोर्ट ने पुरी जाकर छुट्टियां मनाने का आदेश दिया<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp3.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIfqgItqztI/AAAAAAAAAu8/aUbQK_7RPOc/s1600-h/FamilyS.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://bp3.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIfqgItqztI/AAAAAAAAAu8/aUbQK_7RPOc/s200/FamilyS.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5226403730402496210" border="0" /></a>कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस असीम बनर्जी ने बच्चे की अभिरक्षा को लेकर चली सुनवाई के बाद अपने आदेश में, अलग रह रहे एक <span>जोड़े,</span> सुब्रतो बोस और प्रियंका, को फिर से साथ करने के लिए अपने 4 साल के बच्चे के साथ बीच रिज़ॉर्ट जाकर ने उन्हें पुरी जाकर छुट्टियां मनाने का आदेश दिया है।। साथ ही <span style="font-weight: bold;">वापस</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">लौटकर</span><span style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">अदालत</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">में</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">इस</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">कोशिश</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">के</span> <span style="font-weight: bold;">नतीजे</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">के</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">बारे</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">में</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">एक</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">रिपोर्ट</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">देने</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">को</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">भी</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">कहा</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">है।</span> कोर्ट चाहता है कि दोनों मिलकर बच्चे के भविष्य की खातिर आपसी मतभेद सुलझा लें।<br /><br />पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड में असिस्टेंट सब इंजीनियर सुब्रतो की 2001 में प्रियंका से शादी हुई थी। शादीशुदा जिंदगी में कुछ अरसे बाद, छोटे-छोटे मसलों पर दोनों के अहं टकराने लगे। 2006 में अलग हो जाने के बाद सुब्रतो ने चिनसुराह सब डिविज़न कोर्ट में बेटे की कस्टडी के लिए अपील की। बच्चा प्रियंका के साथ रह रहा था, लेकिन कोर्ट ने आदेश जारी करने से मना कर दिया। इस पर सुब्रतो ने हाई कोर्ट का रुख किया जहां जस्टिस ज्योतिरमोय भट्टाचार्य ने सुब्रतो को बेटे के साथ सप्ताहांत पर रहने की इजाजत दे दी। कुछ समय तक सब ठीक चला लेकिन बाद में फिर समस्या शुरू हो गई और प्रियंका ने बच्चे को पिता के पास भेजने से इनकार कर दिया। इस पर सुब्रतो ने वापस हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।लोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-63006925841810733522008-07-24T01:59:00.000+05:302008-07-24T01:59:00.999+05:30जग्गी हत्याकांड के 13 अभियुक्त जमानत पर रिहाछत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड के 13 अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये हैं। तीन प्रमुख अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सुनील सिन्हा तथा न्यायमूर्ति टी.पी.शर्मा की विशेष खंडपीठ ने 16 अभियुक्तों की अलग-अलग दायर जमानत याचिका पर अपना सुरक्षित फैसला कल शाम सुनाया। खंडपीठ ने 13 अभियुक्तों को 25-25 हजार रूपयों के व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिये हैं। प्रमुख आरोपियों चिमन सिंह, अभय गोयल तथा याहया ढेबर को जमानत देने से मना कर दिया। रायपुर की निचली अदालत ने इन सभी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा दी थी जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है।<br /><br />मामला यह है कि, चार जून 2003 को रायपुर में छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को हत्या का प्रमुख सूत्रधार बताते हुये केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। रायपुर जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश बी.एल.तिडके ने 31 मई 2007 को फैसला सुनाते हुये अमित को दोष मुक्त कर दिया था तथा अन्य 28 आरोपियों को सजा सुनाई थी। अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में सजा के खिलाफ अपील की थी। राज्य सरकार ने अमित को निचली अदालत द्वारा दोषमुक्त किये जाने के खिलाफ अपील की तथा रामावतार जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी ने भी निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को अपर्याप्त बताते हुये सजा बढ़ाने की अपील की। उच्च न्यायालय ने सभी 24 अपीलों पर एक साथ सुनवाई के आदेश दिये। बाद में अभियुक्तों की अपील पर जमानत याचिका पर पहले सुनवाई हेतु विशेष खंडपीठ गठित की थी।लोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-14638804976593371822008-07-23T22:07:00.000+05:302008-07-23T22:08:05.326+05:30सरकार कहती है, भगवान राम ने ही तोड़ा रामसेतु<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp1.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIddlzFZuLI/AAAAAAAAAu0/5ChCgMmSvpY/s1600-h/Adams_bridge_map.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://bp1.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIddlzFZuLI/AAAAAAAAAu0/5ChCgMmSvpY/s200/Adams_bridge_map.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5226248796536158386" border="0" /></a>भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने के बाद अब केंद्र सरकार का कहना है कि रामसेतु तो खुद राम ही तोड़ चुके थे। सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में अपने दावे का आधार तमिल में लिखी कंबन रामायण व पद्म पुराण को बनाया है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सरकार को वैज्ञानिक, सैद्धांतिक, तकनीकी और राजनीतिक नजरिये से समस्या का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए, सरकार कुछ और विकल्प देखे, बीच का रास्ता निकाले, जैव विविधिता व आस्था में संतुलन बनाए।<br /><br />मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ में सेतुसमुद्रम परियोजना पर बुधवार, 23 जुलाई को केंद्र सरकार ने बहस शुरू की। सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नारीमन ने कहा कि रामसेतु तो स्वयं राम ने तोड़ डाला था। उनके मुताबिक ऐसा कंबन रामायण व पद्म पुराण में कहा गया है। नारीमन के मुताबिक लोगों का विश्वास है कि राम ने सेतु बनाया था तो उसी रामायण में आगे कहा गया है कि राम ने उसे स्वयं तोड़ भी दिया था, ताकि कोई भी लंका से इधर न आ सके। ग्रंथ में कहा गया है कि राम ने अपने बाण से पहले सेतु के दो टुकड़े किए और फिर तीन, चार। नारीमन ने माना कि यह लोगों की आस्था का सवाल है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अब कोई सेतु नहीं तोड़ा जा रहा क्योंकि कोई रामसेतु है ही नहीं। उनकी दलील पर न्यायमूर्ति आरवी रवींद्रन ने कहा कि कोर्ट इस मुद्दे पर विचार नहीं कर रही है कि यह सेतु पूजा करने लायक है या नहीं। न्यायमूर्ति रवींद्रन ने टिप्पणी की, 'तो क्या सेतु रावण ने बनवाया था।' पीठ ने पूछा कि यह उल्लेख केवल कंबन रामायण में है या वाल्मीकि रामायण में भी है।<br /><br />नारीमन ने सेतुसमुद्रम परियोजना के पिछले 150 वर्ष के प्रस्तावों का हवाला भी दिया। इस पर पीठ ने कहा कि 19वीं शताब्दी में नौ व 20वीं शताब्दी के पांच प्रस्तावों में कहीं भी रामसेतु तोड़ने की बात नहीं कही गई थी। मौजूदा विकल्पों में भी एक से पांच नंबर तक के प्रस्तावों में रामसेतु तोड़ने की बात नहीं कही गई है, केवल छठे प्रस्ताव में रामसेतु तोड़ने की बात है।<br /><br />रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने के मुद्दे पर सरकार के वकील फली एस नारीमन ने कहा कि <span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">यह केंद्र सरकार का अधिकार है कि वह किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे। कोर्ट इस बारे में सरकार को कैसे बाध्य कर सकती है। </span>लोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-44801577536088855342008-07-23T15:59:00.000+05:302008-07-23T15:59:00.974+05:30आरुषि कांड की रिपोर्टिग में सावधानी बरतने को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp2.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIbxWlwcSXI/AAAAAAAAAus/1mGGg3prQz0/s1600-h/Arushi.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://bp2.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIbxWlwcSXI/AAAAAAAAAus/1mGGg3prQz0/s200/Arushi.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5226129788004747634" border="0" /></a>न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर व मार्कडेय काटजू की पीठ ने मंगलवार, 22 जुलाई को, आरुषि हत्याकांड की जांच पूरी होने तक जांच कार्यवाही प्रकाशित या प्रसारित न करने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई के दौरान मीडिया से आरुषि कांड की रिपोर्टिग में सावधानी बरतने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया ऐसी रिपोर्टिग में सतर्क रहे जिससे किसी की छवि खराब होती हो या मामला प्रभावित होता हो।<br /><br />वकील सूरत सिंह ने सुप्रीमकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर आरुषि हत्याकांड की जांच में पुलिस पर व रिपोर्टिग में मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाया तथा याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करते हुए मामले की रिपोर्टिग पर रोक लगाने की मांग की। उनके अनुसार, <span style="font-weight: bold;">आपराधिक</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">न्याय</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">प्रणाली</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">में</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">जब</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">तक</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">व्यक्ति</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">दोषी</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">सिद्ध</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">न</span> <span style="font-weight: bold;">हो</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">जाए</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">उसे</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">निर्दोष</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">माना</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">जाता</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">है।</span> ऐसे में उनकी मुख्य याचिका पर सुनवाई होने तक रिपोर्टिग पर रोक लगाई जाए।<br /><br />दाखिल जनहित याचिका में आरुषि कांड में बिना किसी प्राथमिक साक्ष्य के डाक्टर राजेश तलवार को हिरासत में रखने व पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए कोर्ट से नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा की मांग की गई है। याचिका में मामले के कवरेज में मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाया गया है। यही नहीं, ट्रायल कोर्ट के बिना सोचे समझे मशीनी तौर पर पुलिस की बात मानकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत देने का मुद्दा भी उठाया गया है। याचिका में कुल 12 मांगे की गई हैं। जिनमें कहा गया है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस मामले की जांच पूरी होने तक जांच के बारे में मीडिया को कैसे बता सकती है? <span style="font-weight: bold;">मांग</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">की</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">गई</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">है</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">कि</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">पांच</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">जजों</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">की</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">क्रिमिनल</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">जस्टिस</span> <span style="font-weight: bold;">सिस्टम</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">रिफार्म</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">कमेटी</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">गठित</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">की</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">जाए</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">जो</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">मामले</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">की</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">जांच</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">कर</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">पता</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">लगाए</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">कि</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">किस</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">तरह</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">पुलिस</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">और</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">सीबीआई</span> <span style="font-weight: bold;">की</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">गलत</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">जांच</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">से</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">एक</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">बेकसूर</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">व्यक्ति</span><span style="font-weight: bold;"> 50 </span><span style="font-weight: bold;">दिनों</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">तक</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">पुलिस</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">व</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">न्यायिक</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">हिरासत</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">में</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">रहा।</span><span style="font-weight: bold;"> </span>राजेश तलवार के मौलिक अधिकार के हनन के लिए पुलिस वालों की जिम्मेदारी तय की जाए। निर्दोष राजेश तलवार, उनके परिवार व दुर्रानी की छवि खराब करने पर मीडिया की जिम्मेदारी तय हो। आरुषि के चरित्र पर लांछन लगाने पर आईजी मेरठ रेंज पर भी सवाल उठाया गया है। पुलिस और सीबीआई को मामले की जांच से जुड़े सारे रिकार्ड पेश करने का भी निर्देश मांगा गया है।लोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-83257838730050983362008-07-23T14:14:00.000+05:302008-07-23T14:14:09.842+05:30बाल ठाकरे के खिलाफ, मानहानि का केस निरस्त<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp3.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIbvPXLW7iI/AAAAAAAAAuk/Q-7-vrE_DLg/s1600-h/bal.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 111px; height: 119px;" src="http://bp3.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIbvPXLW7iI/AAAAAAAAAuk/Q-7-vrE_DLg/s200/bal.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5226127464808771106" border="0" /></a><span>शिवसेना</span> <span>प्रमुख</span> <span>बाल</span> <span>ठाकरे</span> <span>और</span> <span>दो</span> <span>अन्य</span> <span>के</span> <span>खिलाफ</span> <span>वर्ष</span> 1996 <span>में</span> <span>दायर</span> <span>किए</span> <span>गए</span> <span>मानहानि</span> <span>के</span> <span>केस</span> <span>को</span> <span>बंबई</span> <span>हाईकोर्ट</span> <span>ने</span> <span>सोमवार</span>, <span>21</span> <span>जुलाई</span> <span>को</span> <span>निरस्त</span> <span>कर</span> <span>दिया।</span> <span>यह</span> <span>केस</span> <span>अभी</span> <span>तक</span> <span>मजिस्ट्रेट</span> <span>अदालत</span> <span>में</span> <span>लंबित</span> <span>था।</span><p> </p> <p>उल्हास नगर के एक वकील द्वारा दायर किए गए मानहानि के मामले को रद्द करने की मांग को लेकर बाल ठाकरे, दोपहर का सामना के तत्कालीन संपादक संजय निरूपम तथा प्रकाशक सुभाष देसाई ने वर्ष 1998 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। </p>लोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-65365214635197114202008-07-23T11:59:00.000+05:302008-07-23T11:59:01.300+05:30शंकराचार्य की मांग मंजूरसुप्रीमकोर्ट ने शंकररमन हत्याकांड के मुख्य आरोपी कांची कामकोटि मठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुकदमे में पुडुचेरी के सरकारी वकील की नियुक्ति की उनकी मांग मान ली है। मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जब सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर <span style="font-weight: bold;">मामले की सुनवाई चेन्नई से पुडुचेरी स्थानांतरित की जा चुकी है तो सरकारी वकील भी पुडुचेरी का ही होना चाहिए, तमिलनाडु का नहीं। </span><br /><br />शंकराचार्य ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि तत्कालीन तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी वकील मामले में निष्पक्षता नहीं बरत रहे हैं। मठ का प्रबंधक शंकररमन चार सितंबर 2004 को मृत पाया गया था। उसकी हत्या के आरोप में शंकराचार्य को तमिलनाडु पुलिस ने 14 नवंबर 2004 को आंध्रप्रदेश के महबूबनगर से गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक शंकराचार्य के निर्देश पर एक गुंडे ने उसकी हत्या की थी। शंकराचार्य ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के इशारे पर उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।लोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-66367607467209923242008-07-23T09:59:00.000+05:302008-07-23T09:59:01.015+05:30उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अखंड प्रताप सिंह को समन<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp0.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIaT1Xd_KGI/AAAAAAAAAuc/f9Fu0bdJWAk/s1600-h/apsingh.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://bp0.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIaT1Xd_KGI/AAAAAAAAAuc/f9Fu0bdJWAk/s200/apsingh.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5226026962652178530" border="0" /></a>सीबीआई की एक विशेष अदालत ने, उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन द्वारा आरोपित <span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">सर्वाधिक भ्रष्ट अधिकारियों में से एक</span>, 1967 बैच के आईएएस अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अखंड प्रताप सिंह और उनकी पत्नी सहित 11 अन्य लोगों के खिलाफ आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में समन जारी किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर के यादव ने सेवानिवृत्त अधिकारी और अन्य को 26 अगस्त को उपस्थित रहने को कहा। अदालत ने कहा कि सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त प्रथम द्रष्टया प्रमाण हैं।<br /><br />जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्य सचिव ने अप्रैल 1982 से मार्च 1998 के बीच 2.88 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की। आरोपियों में उनके कई नजदीकी संबंधी भी शामिल हैं। सिंह की नई दिल्ली, लखनऊ, बहराइच और नैनीताल में कुल 40 अचल संपत्ति का पता लगा। इनमें से कई संपत्ति दिल्ली तथा लखनऊ के पाश इलाके में थी और दस्तावेजों में उनकी कीमत वास्तविक कीमतों से काफी कम दर्शाई गई थी।<br /><br />सीबीआई का आरोप है कि सिंह अपने <span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);" highlighter="#ff0">पिता की मौत हो जाने के बाद भी 18 महीने तक उनके बैंक खाते का इस्तेमाल करते रहे और फर्जी हस्ताक्षर किए</span>।<style type="text/css"></style><div class="hl_holder" id="hl_b_holder"></div>लोकेशhttp://www.blogger.com/profile/12218007406634430572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7358996691339264801.post-12347595787988516422008-07-23T07:30:00.000+05:302008-07-23T07:32:52.766+05:30रैनबैक्सी को, ब्रिटेन में कीमतों की धोखाधड़ी मामले में, अदालती जीत हासिल<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp3.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIaQowfQrCI/AAAAAAAAAuU/lAnCSoxHSKU/s1600-h/ran.gif"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://bp3.blogger.com/_Yqwe1FOKJyM/SIaQowfQrCI/AAAAAAAAAuU/lAnCSoxHSKU/s200/ran.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5226023447495224354" border="0" /></a>दिग्गज दवा निर्माता कंपनी <a href="http://www.ranbaxy.com/">रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड</a> को ब्रिटेन में दवा की कीमतों में धोखाधड़ी के दो वर्ष पुराने एक मामले में अदालती जीत मिल गई है। कंपनी को ब्रिटेन के Serious Fraud Office (एसएफओ) की ओर से लगाए गए धोखाधड़ी के आरोप से मुक्त कर दिया गया है। एसएफओ ने रैनबैक्सी की ब्रिटिश इकाई <a href="http://www.ranbaxy.com/operations/operationcountry.aspx?Cid=51&amp;Rname=Europe&amp;flag=&amp;Rid=60">Ranbaxy (UK) Limited</a> को 1996 और वर्ष 2000 के बीच<span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">पेनिसिलीन</span><span style="font-weight: bold;">-</span><span style="font-weight: bold;">आधारित</span> <span style="font-weight: bold;">कुछ</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">एंटीबायोटिक</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">दवाओं</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">की</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">कीमत</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">में</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">हेरफेर</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">करने</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">का</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-weight: bold;">आरोप</span> लगाया और उसे अदालत में घसीटा था।<br /><br />रैनबैक्सी की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि अदालत ने एसएफओ को इंगलिश कोर्ट ऑफ अपील से अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। वैसे एसएफओ ने कोर्ट ऑफ अपील से सीधे अपील करने का अधिकार बरकरार रखा है। आरोपों का सामना कर रही रैनबैक्सी के लिए यह फैसला एक अस्थाई राहत के तौर पर सामने आया है। एसएफओ ने रैनबैक्सी के खिलाफ ब्रिटिश सरकार की National Health Service (एनएचएस) की ओर से चलाए जाने वाले अस्पतालों को पेनिसिलीन आधारित एंटीबायोटिक की आपूर्ति के दौरान कीमतों में कथित हेराफेरी क