tag:blogger.com,1999:blog-49111590976065163952008-07-17T07:37:03.150+05:30राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, उ० प्र०डा0 दिनेश चन्द्र अवस्थीnoreply@blogger.comBlogger6125tag:blogger.com,1999:blog-4911159097606516395.post-53940483797696477612007-10-08T14:59:00.000+05:302007-10-25T11:58:44.437+05:30संस्था का स्मृति-पत्र<span style="color:#000000;"><strong>1. संस्था का नाम:</strong> राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान<br /><br /><strong>2. संस्था का पता:</strong> 119 ब, भूतल, गेट नं. 9 के निकट, उत्तर प्रदेश सचिवालय, हज़रतगंज, लखनऊ-226001<br /><br /><strong>3. संस्था का कार्यक्षेत्र:</strong> सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश<br /><br /><strong>4. संस्था का उद्देश्य:</strong><br />(1) हिन्दी/उर्दू भाषा/क्षेत्रीय भाषाओं/बोलियों (देवनागरी में लिखित) के साहित्य, विशेष रूप से कविता के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना।<br />(2) कवि गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन एवं अन्य विधाओं के साहित्य पर चर्चा, वार्ता आदि एवं विभिन्न प्रकार के साहित्यिक समारोहों/कार्यशालाओं/प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।<br />(3) साहित्य साधकों को प्रकाश में लाना एवं उनकी रचनाओं को प्रकाशित कराने में सहयोग प्रदान करना।<br />(4) पत्रिकाओं/पुस्तकों को प्रकाशन।<br />(5) श्रेष्ठ साहित्यकारों को (देवनागरी/फारसी लिपि में लिखने वाले) पुरस्कृत/सम्मानित करना।<br />(6) भारतीय साहित्यिक मनीषियों की जन्मतिथि/अन्य तिथियों एवं त्यौहारों के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना।<br />(7) साहित्य के प्रचार-प्रसार हेतु प्रदेश के अन्य जिलों में शाखायें खोलना एवं प्रदेश में पहले से कार्यरत साहित्यिक संस्थाओं को सम्बद्ध करना एवं सम्बद्ध होना।</span>डा0 दिनेश चन्द्र अवस्थीnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4911159097606516395.post-33584712448856043742007-10-08T14:43:00.000+05:302007-10-25T13:57:27.876+05:30संस्था का संविधान<span style="color:#660000;"><strong>1. संस्था का नाम</strong>:</span> राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान<br /><br /><strong><span style="color:#000000;">2. संस्था का कार्यक्षेत्र:</span></strong> सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश<br /><br /><span style="color:#660000;"><strong>3. संस्था का पूरा पता:</strong></span> 119 ब, भूतल, गेट नं. 9 के निकट, उत्तर प्रदेश सचिवालय, हज़रतगंज, लखनऊ-२२६००१<br /><br /><span style="color:#660000;"><strong>4. संस्था के उद्देश्य</strong></span>: स्मृतिपत्र के अनुसार<br /><br /><span style="color:#660000;"><strong>5. संस्था की सदस्यता:</strong></span> संस्था की सदस्यता उन व्यक्तियों को प्रदान की जा सकती है, जो-<br />(1) उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत/तैनात कर्मचारी हों।<br />(2) मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हों और न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित न हुये हों।<br />(3) भारतीय संस्कृति, साहित्य, कला एवं समाज सेवा में रुचि रखते हों।<br />(4) संस्था के हितों एवं संविधान में पूर्ण आस्था रखते हों।<br />(5) जिन्हें सदस्यता प्रदान किये जाने में कार्यकारिणी को कोई आपत्ति न हो।<br />(6) <span class="">संस्था के जो सदस्य अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात भी सदस्य बने रहना चाहते हैं, उन्हें सदस्य बनाये रखा जा सकता है (दिनांक 17-06-2000 की सभा में पारित प्रस्ताव)।<br />स्पष्टीकरण- प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक भी संस्था के सदस्य बन सकते हैं, क्योंकि उक्त विद्यालय भी सरकार द्वारा संचालित होते हैं। (दिनांक 01-02-2002 की आमसभा में पारित प्रस्ताव)।</span><br /><br /><span style="color:#660000;"><strong>6. मानद सदस्य:</strong></span> संस्था की कार्यकारिणी द्वारा विद्वान, राजनेता तथा अन्य उपयुक्त व्यक्तियों को नि:शुल्क/विशिष्ट सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है, बशर्ते संस्था के संविधान एवं संस्था के कल्याण में रुचि रखते हों।<br /><br /><span style="color:#660000;"><strong>7. सदस्यता की समाप्ति:</strong></span> <span class="">(1) किसी भी सदस्य द्वारा दिया गया त्यागपत्र कार्यकारिणी द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर।<br />(2) सदस्य की निष्क्रियता/संस्था के विरुद्ध कार्य करने की दशा में कार्यकारिणी द्वारा उपस्थित सदस्यों के तीन चौथाई सदस्यों के बहुमत एवं कुल कार्यकारिणी के सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से सदस्यता समाप्त किये जाने के निर्णय में नामित/सामान्य सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकती है।<br />(3) मृत्यु, शुल्क न देना, पागलपन, दीवालिया या न्यायालय द्वारा दंडित होने पर कार्यकारिणी द्वारा सामान्य बहुमत से सदस्यता समाप्त की जा सकती है।<br />(4) इसी प्रकार शाखाओं की सदस्यता भी समाप्त किये जाने का निर्णय लिया जा सकता है।</span><br /><br /><span style="color:#660000;"><strong>8. सदस्यता शुल्क:</strong></span> कार्यकारिणी के अनुमोदन से बनाये गये सदस्यों द्वारा वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में रू0 100.00 देय होगा, जिसका भुगतान अर्द्धवार्षिक आधार पर भी किया जा सकता है।<br /><br /><span style="color:#660000;"><strong>9. संस्था के अंग:</strong></span> (अ) साधारण सभा (ब) कार्यकारिणी समिति<br /><strong>(अ) साधारण सभा</strong><br /><strong>गठन:-</strong> <span class="">(1) साधारण सभा के सदस्य वह सभी व्यक्ति होंगे, जो संस्था के उद्देश्यों से सहमत हों, सहयोग दें एवं वार्षिक चंदे की धनराशि जमा की हो।<br />(2) साधारण सभा में मत देने का अधिकार मानद सदस्यों को नहीं होगा एवं कोई भी निर्णय एकल एवं असंक्रमणीय मतदान द्वारा लिया जा सकेगा।</span><br /><br /><strong>बैठक:-<br /></strong>(1) प्रत्येक वर्ष में एक बार सामान्यतया वर्ष की समाप्ति पर आयोजित वार्षिकोत्सव में नगर एवं बाहर के गणमान्य नागरिकों, पत्रकारों और शिक्षा शास्त्रियों आदि को भी आमंत्रित किया जा सकेगा।<br /><strong>सूचना:-</strong><br />(1) साधारण सभाओं की सूचना एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष सभाओं की सूचना तीन दिन पहले देना अनिवार्य होगा। इन सूचनाओं का उत्तरदायित्व महामंत्री का होगा।<br />(2) आवश्यकतानुसार कार्यकारिणी के आदेश पर महामंत्री द्वारा अध्यक्ष के परामर्श के उपरान्त साधारण सभा का आयोजन किया जा सकेगा।<br /><br /><strong>गणपूर्ति:-</strong><br /><span class="">(1) साधारण सभा में गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 20 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।<br />(2) यदि गणपूर्ति के अभाव में सभा की बैठक स्थगित करनी पड़ी तो दूसरे दिन आयोजित सभा की बैठक में गणपूर्ति आवश्यक न होगी।</span><br /><br /><strong>साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य:</strong><br />अगले वर्ष का वार्षिक आय-व्ययक पारित करना एवं पूर्व वर्ष के आय-व्ययक को अनुमोदित करना। संस्था के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेना, संविधान संशोधन करना, आवश्यकता होने पर सदस्यों आदि के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना आदि।<br /><br /><strong>(ब) कार्यकारिणी समिति</strong><br /><strong>गठन:-</strong><br /><span class="">(1) साधारण सभा के सभी सदस्य, पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव करेंगे।<br />(2) पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव सदस्यों द्वारा एकल असंक्रमणीय मत द्वारा किया जा सकेगा।<br />(3) संस्था की कार्यकारिणी समिति: इसमें निम्नलिखित पदाधिकारी एवं सदस्य होंगे-<br />(क) अध्यक्ष-1<br />(ख) उपाध्यक्ष-3<br />(ग) महामंत्री-1<br />(घ) संगठन मंत्री-2<br />(च) प्रचार मंत्री-1<br />(छ) साहित्य मंत्री-1<br />(ज) संयुक्त मंत्री-3<br />(झ) कोषाध्यक्ष-1<br />(ट) अंकेक्षक (आडीटर)-1<br />(ठ) कार्यकारिणी सदस्य-15</span><br /><br /><strong>कार्यकाल:-<br /></strong><span class="">(1) सामान्य सभा में निर्वाचन द्वारा गठित कार्यकारिणी संस्था का कार्य संचालन करेगी, जिसका कार्यकाल दो वर्ष का होगा।<br />(2) नयी कार्यकारिणी का गठन न होने तक वर्तमान कार्यकारिणी ही संस्था का कार्य संचालन करेगी। यह बढ़ा हुआ कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।</span><br /><br /><strong>बैठक:-</strong><br /><span class="">(1) कार्यकारिणी की साधारण बैठक वर्ष में तीन बार अवश्य होगी, जो संस्था के महामंत्री द्वारा अध्यक्ष के परामर्श के उपरान्त बुलाई जायेगी।<br />(2) कार्यकारिणी की विशेष बैठक अध्यक्ष के आदेश पर या चार कार्यकारिणी सदस्यों के लिखित अनुरोध पर महामंत्री द्वारा अध्यक्ष के परामर्श के उपरान्त बुलाई जाएगी।</span><br /><br /><strong>गणपूर्ति:-<br /></strong>कार्यकारिणी की बैठकों में गणपूर्ति की संख्या 1/5 अर्थात 20 प्रतिशत होगी, किन्तु गणपूर्ति न होने पर अध्यक्ष की सहमति से अगली बैठक बुलाये जाने पर उसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।<br /><br /><strong>सूचना अवधि:-</strong><br />कार्यकारिणी की साधारण बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व आवश्यक होगी। सूचना के साथ बैठक के लिये अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कार्य सूची संलग्न की जायेगी।<br /><br /><strong>रिक्त स्थानों की पूर्ति:-<br /></strong>कार्यकारिणी के 2/3 सदस्यों के अनुमोदन से रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सकेगी।<br /><strong><br />कार्यकारिणी के अधिकार/कर्तव्य:-<br /></strong>संस्था के विकास हेतु कार्यक्रम बनाना, कार्यान्वयन करना। साहित्यिक समारोहों, कार्यशालाओं का आयोजन। पत्रिका का प्रकाशन करना। व्यय को अनुमोदित करना, व्यय का परीक्षण करना, कार्यकारिणी/आम सभा की बैठकें बुलाना। सदस्यों के विरुद्ध आवश्यकता पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना। वार्षिक चन्दा जमा करना आदि।<br /><br /><strong>कार्यकाल:-</strong><br />दो वर्ष होगा, जिसे अधिक से अधिक कार्यकारिणी के अनुमोदन से एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।<br /><br /><span style="color:#000000;">1<strong>0. कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:</strong> </span><br /><u><strong>1- अध्यक्ष: </strong><br /></u><span class="">कार्यकारिणी का प्रमुख अधिकारी होगा। इसके प्रमुख अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे-<br />(1) यह अन्य संस्थाओं में संस्था का प्रतिनिधित्व करेगा।<br />(2) संस्था की कार्यकारिणी तथा साधारण सभाओं की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा।<br />(3) कार्यकारिणी के कार्यों एवं गतिविधियों की देख-रेख करेगा।<br />(4) संस्था के उद्देश्यों के हित में आवश्यकतानुसार रू0 500.00 तक की धनराशि के व्यय की स्वीकृति करने का उसे अधिकार होगा।<br />(5) अध्यक्ष को 3 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर आपात बैठक बुलाने का अधिकार होगा।<br /></span><br /><strong><u>2- उपाध्यक्ष:<br /></u></strong>अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के उन समस्त अधिकारों तथा कर्तव्यों का कार्य, जो उसे सौंपे जायें, उनका निर्वहन क्रमश: उपाध्यक्ष प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय द्वारा किया जायेगा। उपाध्यक्षों की अनुपस्थितति में बैठक की अध्यक्षता किसी मनोनीत अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।<br /><br /><strong><u>3- महामंत्री:<br /></u></strong><span class="">यह कार्यकारिणी का प्रमुख कार्यवाहक होगा। उसके प्रमुख कार्य तथा अधिकार निम्नलिखित होंगे-<br />(1) संस्था की कार्यकारिणी की समस्त बैठकों द्वारा पारित प्रस्तावों तथा निर्णयों का कार्यान्वयन करना।<br />(2) संस्था के आदेश से अथवा अपने विवेक से किसी भी संस्था का प्रतिनिधित्व करना।<br />(3) कार्यकारिणी एवं साधारण सभाओं की बैठकों को विधिवत बुलाना, उनकी कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर में लिखना तथा आगामी बैठकों में उनको अनुमोदित कराना।<br />(4) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु योजना बनाकर उन पर कार्यकारिणी का अनुमोदन प्राप्त करना।<br />(5) कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय सीमा के अन्तर्गत संस्था के धन को स्वीकृत मदों पर व्यय करना।<br />(6) महामंत्री को एक मद में रु0 500.00 तक व्यय करने का अधिकार होगा।<br />(7) वह संस्था द्वारा निर्धारित रजिस्टरों, पत्रावलियों एवं अन्य अभिलेखों को व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखेगा।<br />(8) माह के अन्त में कोषाध्यक्ष के पास जमा संस्था के धन एवं कैश बुक का निरीक्षण करना तथा कैश बुक में तत्सम्बंधी जाँच अंकित करना।<br />(9) संस्था की ओर से अपनी अधिकार सीमा के अन्तर्गत पत्र व्यवहार अपने हस्ताक्षर से करेगा।</span><br /><br /><strong><u>4- संयुक्त मंत्री:<br /></u></strong>महामंत्री के कार्यों में सहयोग करना।<br /><br /><strong><u>5- संगठन मंत्री: </u></strong><br />संस्था के संगठन एवं उसके विकास के लिये कार्य करना तथा कार्यकारिणी द्वारा सौंपे गये संगठन सम्बंधी दायित्वों का निर्वहन करना।<strong><u><br /><br />6- प्रचार मंत्री: </u></strong><br /><span class="">(1) संस्था के उद्देश्यों, कार्यों तथा कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों का प्रचार करना।<br />(2) विभिन्न प्रसार माध्यमों से सम्पर्क करके संस्था की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का प्रसार करना।<br />(3) देश-प्रदेश की अन्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।<br />(4) प्रकाशन योग्य सामग्री यथा रिपोर्ट, पत्रिका, स्मारिका, पुस्तक का संकलन, प्रकाशन एवं प्रचार करना।</span><br /><br /><strong><u>7- साहित्य मंत्री:<br /></u></strong>साहित्यिक कार्यक्रमों में रूप-रेखा निर्माण/क्रियान्वयन में महामंत्री को सहयोग देना।<br /><br /><strong><u>8- कोषाध्यक्ष:<br /></u></strong><span class="">परिषद के समस्त धन तथा सम्पत्ति को प्राप्त करेगा तथा उसकी प्राप्ति की रसीद अपने हस्ताक्षरों से देगा। विधिपूर्वक स्वीकृत व्ययों का भुगतान करेगा और संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति का विवरण रखेगा। संस्था के सम्पूर्ण आय-व्ययक की कैश बुक रखना तथा उसकी शुद्धता के प्रतीक स्वरूप मासिक आय-व्यय के अन्त में अपने हस्ताक्षर करना।<br />आय-व्यय के बाउचरों को सुरक्षित रखना और वर्ष के अन्त में वार्षिक आय-व्यय का लेखा समय से तैयार करके आडिट हेतु अंकेक्षक को प्रस्तुत करना। बिना कार्यकारिणी की अनुमति प्राप्त किये वह अपने पास रू0 500.00 (रूपया पाँच सौ मात्र) से अधिक नहीं रख सकेगा।</span><br /><br /><strong><u>9- अंकेक्षक:<br /></u></strong>वह संस्था के वार्षिक आय-व्ययक, लेखा का लेखा परीक्षण करेगा तथा पाई गई वित्तीय अनियमितताओं की रपट अध्यक्ष को देगा। संस्था के वार्षिक उत्सव एवं अन्य उत्सवों में हुये व्यय एवं मासिक आय-व्ययक का हिसाब कोषाध्यक्ष से लेकर किसी भी समय निरीक्षण कर सकेगा। वह अपना प्रतिवेदन समिति के अध्यक्ष एवं महामंत्री को हस्तगत कर देगा। जाँच आपत्तियों के निराकरण का प्रयास तब तक जारी रखेगा, जब तक वह अंकेक्षक तथा कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित नहीं हो जाता।<br /><br /><strong>11. अनुशासन:<br /></strong><span style="color:#000000;">(1) यदि कोई सदस्य संस्था की प्रतिष्ठा एवं हितों के प्रतिकूल कार्य करेगा, तो कार्यकारिणी द्वारा लिखित चेतावनी देकर उसे स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान किया जायेगा। असंतोषजनक उत्तर पाये जाने पर कार्यकारिणी उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर सकती है, परन्तु तत्सम्बंधी निर्णय के पक्ष में कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 3/4 मत आवश्यक होगा।<br />(2) यदि कार्यकारिणी आवश्यक समझे, तो सदस्य अथवा सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ण करके निष्कासन सम्बंधी प्रस्तावों को साधारण सभा में प्रस्तुत कर सकेगी।</span><br /><span style="color:#660000;"><strong></strong></span><br /><span style="color:#660000;"><strong>12. संस्था के नियमों/विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:</strong></span><br />(1) कार्यकारिणी के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव साधारण सभा अथवा विशेष सभा की औपचारिक स्वीकृति से मान्य होगा।<br />(2) सभा अध्यक्ष की अनुमति से कोई भी सदस्य संविधान/नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव साधारण सभा की बैठक में ला सकेगा।<br /><br /><span style="color:#660000;"><strong>13. संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था):</strong></span> संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी ऋण समिति/बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जायेगा, जो कोषाध्यक्ष एवं महामंत्री के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही निकाला जा सकेगा।<br /><br /><span style="color:#000000;"><strong>14. संस्था के आय-व्यय के स्रोत:</strong> </span><br /><br /><u></u><strong><u>(क) आय:<br /></u></strong><span class="">(1) सदस्यता शुल्क।<br />(2) सदस्यों के द्वारा दी गयी भेंट।<br />(3) संरक्षकों, सदस्यों अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा दिया गया सहयोग।<br />(4) अन्य संस्थाओं द्वारा/राजकीय विभागों से प्राप्त अनुदान/सहायता आदि।<br />(5) संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से प्राप्त आय।<br />(6) पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन अथवा संस्था द्वारा स्थापित संस्थाओं के संचालन में बचत से प्राप्त धन अथवा सम्पत्ति।</span><br /><br /><strong><u>(ख) व्यय: </u></strong><br /><span class="">संस्था मुख्यत: निम्नलिखित मदों, कार्यक्रमों पर व्यय को वहन करेगी:-<br />(1) लेखा सम्बंधी तथा कार्यालय सम्बंधी छपाई पर व्यय।<br />(2) संस्था के उद्देश्यों के हित में यात्रा का उचित एवं वास्तविक व्यय।<br />(3) संस्था की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये प्रदान किये गये पुरस्कार अथवा प्रमाण-पत्र में अपेक्षित व्यय।<br />(4) संस्था के विभिन्न कार्यक्रमों, उत्सव आयोजनों पर व्यय।<br />(5) संस्था की कार्यकारिणी समिति/साधारण सभाओं के आयोजनों पर आवश्यक व्यय।<br />(6) अतिथियों के आदर-सत्कार एवं विशेष आयोजनों पर व्यय।<br />(7) संस्था द्वारा प्रकाशित साहित्य एवं पत्र-पत्रिकाओं पर किया गया मुद्रण एवं प्रकाशन व्यय।<br />(8) अन्य कोई भी मद, जिसे संस्था की कार्यकारिणी अथवा साधारण सभा आवश्यक समझे।</span><br /><br /><strong><span style="color:#000000;">15. संस्था अथवा उनके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:</span></strong><br />संस्था द्वारा होने वाली समस्त मुकदमों सम्बंधी कार्यवाही अध्यक्ष/महामंत्री के हस्ताक्षर द्वारा की जायेगी या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जायेगी। संस्था के विरूद्ध की जाने वाली किसी भी मुकदमे सम्बंधी कार्यवाही का कार्यस्थल न्यायालय, लखनऊ होगा।<br /><br /><span style="color:#000000;"><strong>16. संस्था के अभिलेख:</strong> संस्था के अभिलेख निम्न प्रकार होंगे: </span><br />(1) सदस्यता रजिस्टर।<br />(2) कार्यवाही रजिस्टर।<br />(3) स्टाक रजिस्टर।<br />(4) कैश बुक।<br />(5) रसीद बुक।<br />(6) व्यय सम्बंधी बाउचर।<br />(7) आवश्यकतानुसार अन्य सम्बंधित रजिस्टर।<br /><br /><span style="color:#660000;"><strong>17. संस्था का विघटन और विघटित सम्‍पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही:</strong></span><br />यह कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत की जायेगी।<br /><br /><span style="color:#000000;"><strong>18. संस्था की शाखायें:</strong><br /></span><span class="">संस्था की केन्द्रीय कार्यकारिणी की अनुमति से प्रदेश में स्थापित विभिन्न शाखाओं द्वारा निम्नलिखित नियमों का अनुपालन आवश्यक होगा:-<br />(1) संस्था के संविधान के आधार पर शाखा की कार्यकारिणी गठित की जायेगी। शाखा की कार्यकारिणी संस्था की मान्यता प्रदान करने का अनुरोध करेगी।<br />(2) शाखा द्वारा साधारण सभा में निर्वाचित पदाधिकारियों की सूचना निर्वाचन तिथि के दो सप्ताह के भीतर संस्था के महामंत्री को प्रेषित करनी अनिवार्य होगी।<br />(3) शाखा द्वारा कार्यकारिणी समिति या साधारण सभा में पारित प्रस्ताव अथवा निर्णयों की एक-एक प्रति संस्था को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।<br />(4) शाखा की समस्त गतिविधियों पर केन्द्रीय कार्यकारिणी की दृष्टि रहेगी, किन्तु वह अनावश्यक हस्तक्षेप न कर सकेगी।<br />(5) शाखा द्वारा केन्द्रीय कार्यालय में पंजीकरण के लिये रु0 200.00 प्रथम बार एवं प्रति वर्ष रु0 100.00 केन्द्रीय कार्यालय को सदस्यता शुल्क देना होगा। जिन कार्यों के लिये संविधान/नियमावली में व्यवस्था निर्दिष्ट नहीं है, उसके लिये व्यवस्था केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति करेगी।</span><br /><br /><span style="color:#000000;"><strong>19. संविधान/नियमावली का स्वीकारण एवं अंगीकरण:</strong> </span><br />यह संविधान संस्था के पंजीकरण की तिथि से कार्यान्वित, स्वीकृत, अंगीकृत एवं मान्य होगी।डा0 दिनेश चन्द्र अवस्थीnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4911159097606516395.post-2940651292740656442007-10-06T15:45:00.000+05:302007-10-30T16:42:39.318+05:30संस्थान की पुरस्कार योजनादैनिक ‘अमर उजाला’, दिनांक 29 अक्टूबर 2007 में प्रकाशित वर्गीकृत विज्ञापन।<br />राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, मुख्य भवन, कक्ष संख्या-119 ब, भूतल, गेट नं0 9 के निकट, उत्तर प्रदेश सचिवालय, हज़रतगंज, लखनऊ-226001 द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को पुरस्कृत करने की शासन की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये देवनागरी लिपि में लिखित प्रदेश की भाषाओं/बोलियों (6 पुरस्कार) एवं फारसी लिपि में लिखित उर्दू भाषा में (2 पुरस्कार) दीर्घकालीन साहित्यिक सेवाओं तथा गद्य/पद्य की पिछले चार वर्षों के अन्दर प्रकाशित मौलिक कृतियों के लिए 51-51 हजार रूपये के पुरस्कार प्रदान किये जाने हैं। इस हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत नियमित या तीन वर्ष से लगातार कार्य करने वाले साहित्यकार सरकारी कर्मियों से निर्धारित प्रारूप में प्रविष्टि दिनांक 30-11-2007 तक आमंत्रित हैं। प्रारूप एवं शर्तों हेतु पता लिखा, टिकट लगा लिफाफा भेजकर या व्यक्तिगत रूप से दिनांक 20-11-2007 तक प्राप्त किया जा सकता है।<br /><br />डॉ0 दिनेश चन्द्र अवस्थी<br />सचिव-पुरस्कार समिति।डा0 दिनेश चन्द्र अवस्थीnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4911159097606516395.post-24865892023199527822007-10-06T15:44:00.000+05:302007-10-24T11:35:10.918+05:30दीर्घकालीन साहित्यिक-सेवा-पुरस्कार हेतु प्रविष्टि का प्रारूप1. साहित्यकार का नाम, पद एवं कार्यालय का नाम तथा पता:<br />2. जन्म-तिथि एवं सेवा निवृत्ति की तिथि:<br />3. पद का नाम एवं उक्त पद पर कार्य करने की अवधि:<br />4. पद एवं तिथि, जब से नियमित नियुक्ति हुई या स्थायीकरण हुआ:<br />5. निवास एवं पत्र-व्यवहार का पता:<br />6. क्या नियमित नियुक्ति या स्थायीकरण का प्रमाण-पत्र संलग्न है? यदि हाँ, तो प्रमाण-पत्र देने वाले अधिकारी का नाम एवं कार्यालय का पता:<br />7. साहित्यिक उपलब्धियाँ (आवश्यक विवरण सहित):<br /><br /><br />दिनांक: .............................<span style="color:#cccccc;"><span style="color:#cccccc;">........................</span> </span>कर्मचारी का नाम एवं हस्ताक्षरडा0 दिनेश चन्द्र अवस्थीnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4911159097606516395.post-24678995052278213692007-10-06T15:43:00.002+05:302007-10-25T13:58:23.051+05:30मौलिक साहित्यिक/प्रकाशित कृति पर पुरस्कार हेतु प्रविष्टि का प्रारूप1. पुस्तक का नाम:<br />2. लेखक का नाम, पद, कार्यालय का नाम एवं पता:<br />3. पुस्तक की विधा/विषय एवं भाषा/बोली का नाम:<br />4. प्रकाशन का वर्ष:<br />5. प्रकाशक का नाम और पता:<br />6. यदि संशोधित संस्करण है, तो क्या 60 प्रतिशत से अधिक सामग्री अप्रकाशित है?<br />7. पद का नाम एवं उक्त पद पर लगातार कार्य करने की अवधि:<br />8. जन्म तिथि एवं सेवानिवृत्ति की तिथि:<br />9. पद एवं तिथि, जब से नियमित नियुक्ति हुई या स्थायीकरण हुआ:<br />10. निवास एवं पत्र-व्यवहार का पता:<br />11. क्या नियमित नियुक्ति, स्थायीकरण या लगातार 3 वर्ष से कार्यरत होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है? यदि हाँ, तो प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पद एवं कार्यालय का पता:<br /><br /><br />दिनांक: .....................................<span style="color:#cccccc;">.................. </span>कर्मचारी का नाम एवं हस्ताक्षरडा0 दिनेश चन्द्र अवस्थीnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4911159097606516395.post-33736194710009410582007-10-06T15:43:00.001+05:302007-10-30T16:43:52.897+05:30पुरस्कार सम्बंधी नियम एवं शर्तें1। प्रविष्टियाँ ‘राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान’, उ0प्र0, लखनऊ को दिनांक 30 नवम्बर 2007 तक प्राप्त हो जानी चाहिए।<br /><br />2. प्रविष्टियाँ उत्तर प्रदेश राज्य के वही कर्मचारी/अधिकारी भेज सकते हैं, जो नियमित सेवा में हों या जिनकी सेवा कम से कम तीन वर्ष हो गयी हो। इस सेवा में संविदा, दैनिक भोगी एवं कार्य-प्रभारी कर्मचारी/अधिकारी के रूप में की गयी सेवा सम्मिलित नहीं होगी। कर्मचारी की मौलिक नियुक्ति, स्थायीकरण, नियमितीकरण या तीन वर्ष या अधिक अवधि की लगातार सेवा के सम्बंध में सेवायोजक के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण-पत्र या कोई अन्य सत्यापित आदेश संलग्न किया जाना चाहिए।<br /><br />3. पुस्तक में प्रकाशन वर्ष अंकित होना चाहिए एवं उक्त मौलिक/प्रकाशित पुस्तकाकार कृति का प्रथम संस्करण पिछले चार वर्ष के अन्दर प्रकाशित होना चाहिए। यदि किसी पुस्तक का द्वितीय संस्करण निकाला गया है, तो यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि इस संस्करण में कम के कम 60 प्रतिशत सामग्री मौलिक है।<br /><br />4. प्रविष्टि का प्रारूप 6 प्रतियों में प्रेषित किया जाय, तदनुसार पुस्तक की 6 प्रतियाँ भेजी जानी चाहिए। यदि पुस्तक की प्रतियाँ कम हों, तो कम से कम दो प्रतियाँ अवश्य प्रेषित की जायँ।<br /><br />5. प्रारूप के सभी स्तम्भ पूरे भरे होने चाहिए। साहित्यकार द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली उत्तर प्रदेश की भाषाओं/बोलियों या उर्दू भाषा (फारसी लिपि) में दीर्घकालीन साहित्यिक सेवा होनी चाहिए या इन्हीं भाषाओं/बोलियों में कृति प्रकाशित होनी चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली प्रदेश की भाषाओं/बोलियों में दीर्घकालीन साहित्यिक सेवा के लिए दो पुरस्कार (एक गद्य एवं एक पद्य), उर्दू भाषा (फारसी लिपि में) दीर्घकालीन साहित्यिक सेवा हेतु एक पुरस्कार (गद्य या पद्य), देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली उत्तर प्रदेश की भाषाओं/बोलियों में गद्य की दो एवं पद्य की दो कृतियों हेतु दो-दो पुरस्कार तथा उर्दू भाषा (फारसी लिपि में) रचित मौलिक गद्य या पद्य की एक कृति के लिए एक पुरस्कार अर्थात कुल आठ पुरस्कार प्रदान किये जाने हैं। इन सभी पुरस्कारों की धनराशि रु0 51-51 हजार होगी।<br /><br />6. इस सम्बंध में यदि कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, तो सचिव, पुरस्कार समिति, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ से दूरभाष सं0: 0522-2267733 अथवा मोबाईल नं0: 9919281002 से प्राप्त की जा सकती है।<br /><br />7. राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों से प्रविष्टियाँ प्राप्त करने के लिए इस सूचना का प्रकाशन दैनिक ‘अमर उजाला’ दिनांक 29 अक्टूबर 2007 में प्रकाशित वर्गीकृत विज्ञापन में किया गया है। उक्त प्रारूप एवं शर्तें प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को साधारण पत्र द्वारा भी भेजी गई हैं।<br /><br />8. सचिव, पुरस्कार समिति को पता लिखा, टिकट लगा लिफाफा भेजकर प्रारूप एवं शर्तें दिनांक 20 नवम्बर 2007 तक मंगायी जा सकती हैं। परन्तु प्रत्येक दशा में प्रविष्टि दिनांक 30 नवम्बर 2007 तक संस्थान को प्राप्त हो जानी चाहिए। प्रारूप एवं शर्तें संस्थान की वेबसाइट <a href="http://sansthan.blogspot.com/">http://sansthan.blogspot.com/</a> (Window XP पर उपलब्ध) से भी प्राप्त की जा सकती हैं।<br /><br />9. प्रविष्टि स्वीकार या अस्वीकार किये जाने तथा पुरस्कार दिये जाने के सम्बंध में अन्तिम निर्णय पुरस्कार हेतु गठित समिति द्वारा लिया जायेगा। पुरस्कार हेतु चयनित साहित्यकारों को पत्र द्वारा सूचना प्रेषित की जाएगी। इस सम्बंध में समाचार-पत्रों में भी प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति प्रेषित की जाएगी।<br /><br />10. संस्थान द्वारा निर्धारित शर्तें, यदि पूरी नहीं की जाती हैं, तो प्रविष्टि भेजने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी। किसी भी बिन्दु को सचिव, पुरस्कार समिति से दूरभाष पर स्पष्ट कराया जा सकता है।<br /><br />11. कार्यालय के पते पर जो पत्र भेजे जाएं, वे भारत सरकार के पोस्ट एवं टेलीग्राफ विभाग के माध्यम से भेजे जाएं।<br /><br />डॉ0 दिनेश चन्द्र अवस्थी,<br />सचिव, पुरस्कार समितिडा0 दिनेश चन्द्र अवस्थीnoreply@blogger.com